पीआईडीपीआई

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प:

भारत सरकार ने कार्यालय आदेश संख्या 04/02/12 दिनांक 13.02.2012 के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग को कार्यालय के दुरुपयोग के भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए ‘नामित एजेंसी’ के रूप में नामित किया है और जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प 2004 के तहत उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की है। तदनुसार, आयोग ने दिनांक 17/05/2004 के परिपत्र सं.33/5/2004 के द्वारा भी  शिकायतकर्ताओं/सूचनादाताओं की पहचान की सुरक्षा हेतु पीआईडीपीआई संकल्प के अधीन व्हिसल ब्लोअर शिकायत को दायर करने हेतु अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश एवं सार्वजनिक सूचना भी जारी की है ।

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